ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर और उनके पति को राहत, बॉम्बे HC ने कहा- ‘गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं’

ICICI Bank-Videocon Loan Fraud Case : चंदा कोचर और दीपक कोचर को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. एक राहत में, उच्च न्यायालय ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके व्यवसायी पति दीपक कोचर को अंतरिम जमानत दे दी।

जिसे वीडियोकॉन ऋण मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था और पिछले 15 दिनों से हिरासत में था। कोर्ट ने कहा, ‘गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं है।

सीबीआई ने किया विरोध

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को एक-एक लाख रुपये की नकद जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। सीबीआई ने रिहाई का विरोध किया।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज के चव्हाण की खंडपीठ ने फैसला सुनाया कि उनकी गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41ए का उल्लंघन करती है।

जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे

सीबीआई ने 2012 में वीडियोकॉन समूह को बैंक द्वारा स्वीकृत लोन में कथित धोखाधड़ी और अनियमितताओं के संबंध में पूछताछ के लिए दोनों को 23 दिसंबर को तलब किया था।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि वह जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। जिसके बाद पति-पत्नी को हिरासत में ले लिया गया।

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