Open Zero Balance Account : प्रधान मंत्री जन धन योजना (PM Jan Dhan Yojana- PMJDY) के माध्यम से आम नागरिक जन धन खाता खोल सकते हैं।
यह सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वाकांक्षी आर्थिक कार्यक्रम है। इस योजना में एक गरीब व्यक्ति बैंक खाता खोल सकता है। इस खाते के तहत कई लाभ हैं।
प्रधानमंत्री जन धन योजना (Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana) के तहत खाता खोलने पर खाताधारक को कुल 1.30 लाख का लाभ मिलता है।
इसमें दुर्घटना बीमा भी शामिल है। खाताधारक को 30,000 रुपये के साधारण बीमा के साथ 1,00,000 रुपये का दुर्घटना बीमा प्रदान किया जाता है।
PMJDY योजना की मुख्य विशेषताएं
- एक बैंक रहित व्यक्ति के लिए एक मूल बचत बैंक खाता खोलना
- कोई न्यूनतम शेषराशि की आवश्यकता नहीं
- खातों में जमा पर ब्याज दिया जाता है
- RuPay डेबिट कार्ड खाताधारक को प्रदान किया जाता है
1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर (28 अगस्त 2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई खातों के लिए 2 लाख रुपये) खाताधारक को जारी किए गए रुपे कार्ड के साथ उपलब्ध है।
पात्र खाताधारकों को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा प्रदान की जाती है।
खाते में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी), प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), सूक्ष्म इकाइयों के विकास और पुनर्वित्त एजेंसी बैंक (मुद्रा) योजना के लिए पात्र हैं।
दुर्घटना की स्थिति में खाताधारक को 30,000 का भुगतान किया जाता है। खाताधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों और परिवार के सदस्यों का एक लाख रुपये का बीमा किया जाता है। यानी कुल 1.30 लाख रुपये का फायदा।
इस अकाउंट को खोलने के बाद अगर इसमें एक भी कवर नहीं है तो भी बैंक आपको पेनल्टी नहीं देगा। चूंकि यह सरकार का सबसे महत्वाकांक्षी आर्थिक कार्यक्रम है, इसलिए सरकार इस मद में कई लाभ प्रदान करती है।
खाता कौन खोल सकता है और आवश्यक दस्तावेज
जन धन खाता किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक (Public Sector Bank) शाखा में खोला जा सकता है। यह एक बचत खाता है, इसके तहत कई सुविधाएं भी मिलती हैं। आपको इस खाते में बैलेंस बनाए रखने की जरूरत नहीं है।
जन धन योजना के तहत निजी बैंकों में भी खाते खोले जा सकते हैं। यदि आपके पास पहले से बैंक खाता है, तो आप इस खाते को जन धन खाते में बदल सकते हैं। भारत में रहने वाला कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 10 वर्ष से अधिक है, वह जन धन खाता खोल सकता है।
जन धन खाता खोलने के लिए केवाईसी के तहत व्यक्ति के महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सत्यापित करना आवश्यक है। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, मनरेगा जॉब कार्ड (Aadhaar Card, PAN Card, Driving License, Voter ID Card, Passport, MGNREGA Job Card) आदि शामिल हैं।