Credit Card पेमेंट की ड्यू डेट मिस हो गई? नहीं देनी पड़ेगी लेट फीस, जानिए आरबीआई का ये नियम

Credit Card Rules: यदि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं, तो हर बिलिंग सायकल को नियत तिथि से पहले अपनी शेष राशि भरने का प्रयास करना चाहिए।

यदि इसका बकाया समय पर नहीं चुकाया जाता है, तो आपका क्रेडिट कार्ड, जो आपको वित्तीय बैकअप देता है। आपके बटुए पर बोझ बन जाता है।

यदि भुगतान (Credit Card Payment Due Date) नियत तिथि पर तय नहीं होता है, तो आपको अधिक ब्याज देना होगा। आपको ऊपर से विलंब शुल्क भी देना होगा। तो क्या इसमें कोई राहत नहीं है? तो आप ये जान ले की आपको  इस मामले में राहत है।

आपके पास अभी भी विलंब शुल्क का भुगतान किए बिना बकाया राशि का भुगतान करने का समय है। मान लीजिए कि आप किसी आपात स्थिति के कारण अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान नहीं कर सके। या अगर आपके दिमाग से नियत तारीख निकल गई है, तो आरबीआई का एक नियम आपके काम आ सकता है।

क्या कहता है आरबीआई?

दरअसल, आप क्रेडिट कार्ड भुगतान की देय तिथि समाप्त होने के बाद अगले तीन दिनों के भीतर अपने बकाया का भुगतान कर सकते हैं।

RBI के Master Direction – Credit Card and Debit Card – Issuance and Conduct Directions, 2022 के मुताबिक, जुर्माने के तौर पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, लेट पेमेंट चार्ज और दूसरे ऐसे चार्ज ड्यू डेट के बाद बस आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर ही लगाए जा सकते हैं। कोई भी बैंक कुल अमाउंट पर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट, लेट पेमेंट चार्ज नही ले सकते।

आरबीआई का कहना है कि “पिछले बकाया दिनों की संख्या और भुगतान शुल्क की गणना (Past dues and payment charges) क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में दी गई देय तिथि के अनुसार की जाएगी।”

तो कुल मिलाकर, आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में देय तिथि है, आप अगले तीन दिनों के लिए बिना किसी विलंब शुल्क के अपना बकाया भर सकते हैं और आरबीआई के नियमों के अनुसार आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी/बैंक आपसे इस पर शुल्क नहीं ले सकता है।

Leave a Comment