Loan Recovery Agent: अगर आपने किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से लोन लिया है और आपको लोन चुकाने में परेशानी हो रही है. इस हालात में क्या आपसे लोन वसूली एजेंट बदसलुकी कर रहे हैं? कोई दुर्व्यवहार कर रहा है, प्रताडीत कर रहा है तो यह खबर आपके लिये बहुत काम कि है।
आपके पास कानून द्वारा दिए गए कुछ अधिकार भी हैं जिनकी आप मदद ले सकते हैं और उनकी शिकायत कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने चेतावनी दी है
आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पास सभी बैंक हैं। उनके अपने ऋण वसूली एजेंट हैं। व्यवहार में सुधार करने को कहा। आरबीआई ने इस संबंध में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नया सर्कुलर जारी किया है।
इस तरह करें शिकायत
लोन वसूली एजेंट जो कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार करता है, तो आपको ज्यादा चिंता करने और डरने की जरूरत नहीं है। बल्कि इसके लिए आपको उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस मामले में आरबीआई ने कुछ नियम बनाए हैं।
बैंक अधिकारी या लोन रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के बीच कॉल कर सकता है। घर आने का समय भी यही समय होगा। अगर वहां मौजूद बैंक प्रतिनिधि ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
क्या नियम है
अगर आपने कर्ज लिया है और आपने दो ईएमआई नहीं चुकाई हैं तो बैंक आपको रिमाइंडर भेजता है। अगर आपने होम लोन लिया है और उसकी लगातार तीन किस्तें नहीं चुकाई हैं तो बैंक आपको कानूनी नोटिस भेजता है।
बैंक चेतावनी देता है, इसके बाद अगर व्यक्ति ईएमआई नहीं चुकाता है तो बैंक उसे डिफाल्टर घोषित कर देता है। इसके बाद वहां मौजूद बैंक ग्राहक से कर्ज की वसूली की घोषणा करता है।
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बैंक भी इसके लिए गैर-न्यायिक मार्ग का सहारा लेते हैं और अन्य भी न्यायिक का सहारा लेते हैं। आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, फिर भी ग्राहकों के कानूनी अधिकार हैं और ऋण वसूली के दौरान ग्राहक के दायित्वों का सम्मान किया जाना चाहिए।