How to Close Child’s PPF Account | इस योजना की खास बात यह है कि बच्चों के लिए खाता खोलने के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे माता-पिता की देखरेख में खाता खोल सकते हैं।
पीपीएफ खाता बंद करने के नियम : पब्लिक प्रोविडेंट फंड योजना एक बहुत ही प्रसिद्ध बचत योजना है जिसमें निवेश करके आप मजबूत रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं।
पीपीएफ योजना अन्य योजनाओं की तुलना में बहुत मजबूत रिटर्न देती है। इस योजना की खास बात यह है कि इस योजना के तहत बड़े से लेकर बच्चों तक में खाता खुलवाया जा सकता है।
इस योजना की खास बात यह है कि बच्चों के लिए खाता खोलने की कोई न्यूनतम उम्र नहीं है। 18 साल से कम उम्र के बच्चे माता-पिता की देखरेख में खाता खोल सकते हैं।
इस स्कीम में आप 15 साल के लिए निवेश कर सकते हैं. इसके साथ ही आपको बता दें कि निवेश पर 7.1% की चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है।
कई बार इस खाता को खोलने के बाद माता-पिता खाता बंद करना चाहते हैं। बच्चों का पीपीएफ खाता 15 साल की उम्र से पहले बंद किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ खास शर्तें रखी गई हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में।
खाता खोलने के पांच साल बाद बच्चों का खाता बंद किया जा सकता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि माता-पिता भी खाते से केवल बच्चों की जरूरत के लिए ही आंशिक निकासी कर सकते हैं।
अगर आपको बच्चों की पढ़ाई या इलाज के लिए पैसों की जरूरत है तो आप खाते से पैसे निकालकर इसे बंद कर सकते हैं।
ध्यान रहे कि आपको इस बात का सबूत देना होगा कि पैसों की जरूरत सिर्फ बच्चों के लिए है।
इस योजना के तहत निवेश करने पर आपको आयकर की धारा 80सी के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। आप पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में बच्चों के नाम से पीपीएफ खाता खोल सकते हैं।
इस योजना के तहत आप हर साल कम से कम 500 रुपये और सालाना अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं।
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